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Mira Road Fraud Case : फ़र्ज़ी तरीके मालिकाना हक बनाने के मामले अपर तहसीलदार समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

Mira Road Fraud Case : फ़र्ज़ी तरीके मालिकाना हक बनाने के मामले अपर तहसीलदार समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
Mira Road Fraud Case : फ़र्ज़ी तरीके मालिकाना हक बनाने के मामले अपर तहसीलदार समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

Mira Road Fraud Case : काशीगांव पुलिस ने 12 अप्रैल को घोड़बंदर स्थित एक औद्योगिक संपदा के पदाधिकारियों के खिलाफ तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार से फर्जी हस्ताक्षर और आवेदन के माध्यम से जमीन के मालिकाना हक के अनुसार गैर-कृषि कर निर्धारण आदेश प्राप्त करने का मामला दर्ज किया है।

डेवलपर तुफेल राही की शिकायत के अनुसार सर्वे नं. 98/3 जमीन उनकी है. हालांकि इस जमीन को गैर कृषि भूमि के रूप में पहले ही आदेश दिया जा चुका था, लेकिन विकासकर्ता परेश वोरा के फर्जी हस्ताक्षर से गैर कृषि आवेदन पत्र तैयार कर तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार नंदकिशोर देशमुख को सौंप दिया गया था। सितंबर 2020 में देशमुख ने उस आवेदन के आधार पर गैर-कृषि कर निर्धारण आदेश जारी कर दिया।

फ़र्ज़ी तरीके से मालिकाना हक बनाने के मामले में की गई कार्रवाई

डेवलपर तुफेल राही ने शिकायत की थी. इसके बाद काशीगांव पुलिस ने 12 अप्रैल को अपर तहसीलदार नंदकिशोर देशमुख समेत मुकुंद डोडिया, प्रतीक सेठ, परेश कड़किया, विजय चंद्रनाना और अन्य सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

वादी का कहना है कि भले ही गैर कृषि आदेश पहले ही हो चुका है, लेकिन औद्योगिक संपदा के अधिकारियों ने जमीन का मालिकाना हक बनाने के लिए ऐसा किया है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राहुल कुमार पाटिल के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक भगवान पालवे जांच कर रहे हैं.

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