Maharashtra Plastic Ban: महाराष्ट्र में पॉलिथीन पर प्रतिबंध के बावजूद नागपुर के मानेवाड़ा क्षेत्र में धड़ल्ले से इसका उपयोग जारी है, जिससे नियमों की अनदेखी और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है।
महाराष्ट्र,2 अगस्त: महाराष्ट्र सरकार द्वारा सिंगल-यूज़ प्लास्टिक और पॉलिथीन बैग पर 2018 से लगाया गया प्रतिबंध, नागपुर के मानेवाड़ा क्षेत्र में कागज़ों तक सीमित होता दिखाई दे रहा है। यहां दुकानदार और ग्राहक दोनों ही बिना झिझक प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग का उपयोग कर रहे हैं, जिससे न केवल सरकारी दिशा-निर्देशों की अनदेखी हो रही है, बल्कि पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंच रहा है।
⚠️ क्या है स्थिति?
बेसा-मानेवाड़ा रोड से लेकर आस-पास के रिहायशी और व्यावसायिक इलाकों में:
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छोटी दुकानों से लेकर सुपरमार्केट तक धड़ल्ले से पॉलिथीन का उपयोग
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ग्राहकों को खुलेआम प्लास्टिक बैग में सामान दिया जा रहा है
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प्लास्टिक कचरे से नालियों में जाम, जलभराव, और मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट
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📜 क्या कहता है कानून?
- प्रतिबंध लागू: 23 जून 2018 से
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जुर्माना: ₹5,000 से ₹25,000 तक
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कारावास: अधिकतम 3 महीने तक
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लागू करने वाली एजेंसी: नगर निगम और पर्यावरण विभाग
📣 स्थानीय प्रतिक्रिया:
स्थानीय निवासियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि: “प्रशासनिक कार्रवाई की कमी और निरीक्षण की ढिलाई के कारण दुकानदारों में कोई डर नहीं है।”
🧾 दुकानदारों की दलील:
कुछ दुकानदारों का तर्क है कि वैकल्पिक बैग महंगे या कम उपलब्ध हैं, इसलिए उन्हें मजबूरी में पॉलिथीन का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह तर्क कानून से बचने का बहाना है और प्रकृति के नुकसान की भरपाई इससे नहीं हो सकती।