मुंबई, 26 अक्टूबर 2026: रेलवे आरक्षण काउंटर से रिजर्व टिकट लेने वाले यात्री अब वैकल्पिक यात्रा बीमा भी चुन सकेंगे। मध्य रेल की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भारतीय रेल 27 अक्टूबर 2026 से पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) काउंटरों पर यह सुविधा शुरू करेगी। प्रति यात्री 45 पैसे प्रीमियम पर योजना के नियमों के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध होगा।
वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (Optional Travel Insurance Scheme—OTIS) अभी IRCTC से ई-टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध है। अब रेलवे आरक्षण काउंटरों से आरक्षित टिकट खरीदने वाले यात्री भी इसे अपनी इच्छा से चुन सकेंगे।
PRS काउंटर यात्रा बीमा कैसे चुनें?
आरक्षित टिकट बुक कराते समय यात्री को बीमा लेने की अपनी इच्छा बतानी होगी। इसके लिए मोबाइल नंबर देना आवश्यक है। लागू बीमा प्रीमियम का भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से किया जा सकेगा; नकद में प्रीमियम स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रति यात्री प्रीमियम 45 पैसे यानी 0.45 रुपये है।
बीमा चुनने वाले यात्रियों को पॉलिसी की जानकारी उनके दर्ज मोबाइल नंबर पर मिलेगी। आरक्षण कर्मचारी बीमा का विकल्प चुनने में यात्रियों की सहायता करेंगे और प्रीमियम तथा यात्री विवरण सही ढंग से दर्ज करेंगे। इसलिए बुकिंग के समय अपना मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी ध्यान से जाँच लें।
किस स्थिति में कितना बीमा कवर मिलेगा?
| बीमा कवरेज | राशि |
|---|---|
| रेल दुर्घटना या अप्रिय घटना के कारण मृत्यु | 10 लाख रुपये |
| स्थायी पूर्ण दिव्यांगता | 10 लाख रुपये |
| स्थायी आंशिक दिव्यांगता | 7.5 लाख रुपये तक |
| चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होने का खर्च | 2 लाख रुपये तक |
| पार्थिव शरीर के परिवहन का खर्च | 10,000 रुपये |
बीमा वैकल्पिक है, पॉलिसी की शर्तें लागू होंगी
यह सुविधा स्वैच्छिक है। बीमा का लाभ और दावा निपटारा IRCTC ई-टिकट यात्रियों पर लागू मौजूदा वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना की शर्तों के अनुसार होगा। 10 लाख रुपये अधिकतम कवरेज है; हर प्रकार की घटना या खर्च के लिए इतनी राशि देय नहीं होती। अलग-अलग स्थितियों के लिए ऊपर दी गई सीमा लागू होगी।
मध्य रेल ने PRS काउंटर से आरक्षित टिकट बुक कराने वाले यात्रियों से इस सुविधा का लाभ लेने की अपील की है। रेलवे के अनुसार, नाममात्र के प्रीमियम वाली यह योजना रेल यात्रा के दौरान अतिरिक्त आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराती है।
स्रोत: मध्य रेल की 26 अक्टूबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति, PR No.2026/10/47 (प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति पाठ पर आधारित)।




