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राम नवमी कार्यक्रम से पहले पुलिस का नोटिस: भड़काऊ भाषण पर सख्त पाबंदी, बिलौली पुलिस की चेतावनी

नांदेड़ में राम नवमी कार्यक्रम से पहले पुलिस द्वारा BNS धारा 168 के तहत जारी नोटिस
नांदेड़ पुलिस का राम नवमी पर बड़ा फैसला, भड़काऊ भाषण पर रोक

नांदेड़: महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के बिलौली पुलिस स्टेशन ने राम नवमी के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। यह नोटिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) 2023 की धारा 168 के तहत जारी किया गया है।

यह नोटिस टी राजसिंह ठाकुर को संबोधित करते हुए जारी किया गया है, जिसमें उन्हें सार्वजनिक या धार्मिक सभा में किसी भी प्रकार के भड़काऊ, विवादित या समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत करने वाले बयान देने से सख्त मना किया गया है।

नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “मुल्ला, लांडो, औरंगजेब के औलाद” जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर रोक रहेगी, क्योंकि इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है और कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

पुलिस ने यह भी कहा है कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की भड़काऊ या आपत्तिजनक टिप्पणी, धार्मिक या सामाजिक समूहों के खिलाफ बयानबाजी या नफरत फैलाने वाले भाषण पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

इसके अलावा, आयोजक और संबोधित व्यक्ति को निर्धारित समय (शाम 6:30 बजे से 9:00 बजे तक) के भीतर ही कार्यक्रम में शामिल होने और उसके बाद तुरंत क्षेत्र छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

बिलौली पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर इन निर्देशों का उल्लंघन किया गया तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार के विवाद या तनाव से बचने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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