वसई-विरार

Vasai Alert ! वसई विरार की को.ओ. हाउसिंग सोसाइटी में धांधली और भ्रष्टाचार !

Vasai Alert : सहकार संस्था द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों की मनमानी एवं अनियमितता से परेशान है गृहनिर्माण संस्था

वसई : सहकार संस्था के प्राधिकृत अधिकारी की मनमानी एवं अनियमितता का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है जिससे यह स्पष्ट है कि सहकार संस्था द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी उप निबंधक कार्यालय को अनदेखी कर गृहनिर्माण संस्था में मनमानी एवं अनियमितता कर आर्थिक भ्रष्टाचार कर रहे है.

मामला वसई पूर्व के मधुबन टाउनशिप स्थित एक गृहनिर्माण संस्था सिग्रुण स्प्लेंडर को-ऑप हाउसिंग सोसाइटी मर्यादित का है जो बीते साल साल 2022 /23 में प्रशासक नियुक्त होने के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक आम सभा संचालित नहीं की गयी थी. जून-जुलाई 2023 में चुनाव संपन्न होने के बाद 2021-22 की वार्षिक आम सभा संचालित करने हेतु उपनिबंधक(सहकार संस्था),वसई ने 2021-22 की वार्षिक आम सभा संचालित करने के लिए धीरेन सोचर नामक “व्यक्ति” को प्राधिकृत पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति की जिन्होंने सोसाइटी में 2021-22 की वार्षिक आम सभा संचालित करने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की एवं इसके साथ साथ कुछ लोगो के प्रभाव में आकर 2021-22 की वार्षिक आम सभा की इतिवृत में सोसाइटी को लम्बे समय तक लंबित रखा एवं लोगों को धोखे में रखकर आम सभा की इतिवृत में ऐसा उल्लेख किया जिससे यह लगे कि वार्षिक आम सभा ने सोसाइटी का लेखा-जोखा/देयादेय फलक एवं ऑडिट रिपोर्ट को मंज़ूरी दे दी है.

प्रस्तावक एवं सूचक का नाम भी इन्होने काल्पनिक तौर पर अपनी मर्ज़ी से उल्लेख कर दिया। जबकि आम सभा में प्राधिकृत अधिकारी धीरेन सोचर द्वारा प्रस्तुत इतिवृत के अनुसार इस प्रकार की कोई चर्चा या प्रस्ताव पारित ही नहीं हुई थी.

प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार इस घटना में एक और गंभीर अनियमितता सिद्ध होती है कि उपनिबंधक (सहकार संस्था),तालुका वसई ने प्राधिकृत पदाधिकारी के रूप में धीरेन सोचर नामक (“व्यक्ति कोई संस्था नहीं”) की नियुक्ति की थी जबकि इन्होने ‘प्रभु लीगल एसोसिएट्स’ के बिल के माध्यम से वार्षिक आम सभा के साथ साथ कई अन्य कार्यो का उल्लेख कर दस हज़ार रुपये की भारी भरकम राशि सोसाइटी से वसूल की. सूत्र बताते हैं कि धीरेन सोचर इसी तरीके से सभी गृहनिर्माण संस्था से अपने मनमाने मानधन की वसूली करने में लिप्त हैं.

ग़ौरतलब बात यह है कि बिल में इन्होंने जितने भी अन्य कार्यो का उल्लेख किया है उसका ना तो इनकी नियुक्ति से संबंधित उपनिबंधक(सहकार संस्था),वसई के आदेश में कोई जिक्र है और ना ही उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया था. इस हिसाब से यह गतिविधि भी ‘अवैध’ की श्रेणी में आती है।

सोसाइटी के सदस्यों ने जब उपरोक्त अनियमिततओं के बारे में उपनिबंधक(सहकार संस्था),वसई को लिखित में शिकायत की तो उपनिबंधक(सहकार संस्था),वसई ने मामले में गंभीरता से से संज्ञान लेकर इसे अनियमितता मानते हुए धीरेन सोचर नामक प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा तथाकथित संचालित की गयी 2021-22 की वार्षिक आम सभा को रद्द कर 2021-22 की वार्षिक आम सभा दोबारा संचालित करने का आदेश निर्गत किया।

सोसायटी के लोगों का आरोप है कि धीरेन सोचर द्वारा प्रभु लीगल एसोसिएट्स के साथ सांठ गांठ से सहकार संस्था के नियम कायदों की खुलेआम धज़्ज़ियाँ उड़ाई जा रही है एवं सोसाइटी के लोगों की गाढ़ी कमाई को धोखे से लूटा जा रहा है।जिससे सोसायटी के लोग पीड़ित और क्षुब्ध हैं। उनका कहना है कि ऐसी अनियमितताओं को लेकर विभाग द्वारा फर्जीवाड़ा करने वाले जिम्मेदार लोगों पर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उनके कार्य को रद्द कर दी जाएगी कोई गंभीर अनुशासनिक कार्रवाई तो होगी नहीं।

इस तरह की घटनाये गृहनिर्माण सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक हैं और इस तरह के गैरजिम्मेदार पैनल के अधिकारीयों के खिलाफ़ महाराष्ट्र सहकार संस्था विभाग के उच्च स्तर के अधिकारीयों को सख़्त से सख़्त कार्रवाई करनी चाहिए जिससे की सहकार संस्था की मूल संकल्पना सुरक्षित रह सके एवं आम जनता के पैसों के साथ मनमाने ढंग से हो रहे आर्थिक भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके.

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