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टाइगर श्रॉफ पर हमले का मामला: तीन आरोपियों को 31 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी, हथियारों और धमकी की जांच जारी

टाइगर श्रॉफ की तस्वीर के साथ तीन आरोपियों को 31 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी मिलने की खबर
टाइगर श्रॉफ पर हमले के मामले में तीन आरोपियों को 31 अक्टूबर 2026 तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया।

मुंबई, 21 अक्टूबर 2026: अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमले के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को आज अदालत में पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों को 31 अक्टूबर 2026 तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। क्राइम ब्रांच ने जांच के लिए 14 दिनों की पुलिस हिरासत मांगी थी, जबकि बचाव पक्ष ने इसका विरोध करते हुए न्यायिक हिरासत देने का अनुरोध किया था।

हथियारों की बरामदगी के लिए मांगी हिरासत

क्राइम ब्रांच ने अदालत को बताया कि मामले में हथियारों की बरामदगी अभी बाकी है। आरोपियों ने हथियार कहां से हासिल किए, वे फिलहाल कहां हैं और क्या अन्य हथियार भी मौजूद हैं—इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए पूछताछ जरूरी है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज है। जांच एजेंसी ने अदालत में कहा कि मामले की कड़ियां जोड़ने के लिए दूसरे राज्यों में भी जाना पड़ सकता है।

हमले का मकसद स्पष्ट नहीं, लॉरेंस बिश्नोई एंगल की पड़ताल

क्राइम ब्रांच ने कोर्ट को बताया कि हमले का मकसद अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई और अनिल पंडित के नाम से मिली धमकी तथा मामले में सामने आई ऑडियो क्लिप की भी जांच की जा रही है।

पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े संभावित एंगल की पड़ताल के लिए आगे जांच की जरूरत बताई। फिलहाल किसी गिरोह की संलिप्तता की पुष्टि नहीं हुई है।

बचाव पक्ष ने कहा—पूछताछ हो चुकी, पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं

आरोपियों के वकील ने पुलिस हिरासत की मांग का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी निर्दोष हैं और उनका मामले से कोई संबंध नहीं है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर थे और इस दौरान उनसे लगातार पूछताछ की गई।

वकील ने दावा किया कि पुलिस ने रास्ते में और रात के समय भी आरोपियों से पूछताछ की। उन्होंने कहा कि आरोपियों के फोन भी पुलिस के पास हैं, इसलिए आगे पुलिस कस्टडी की आवश्यकता नहीं है।

ट्रांजिट रिमांड की शर्तों के उल्लंघन का आरोप

बचाव पक्ष ने ट्रांजिट रिमांड की शर्तों के उल्लंघन का आरोप भी लगाया। वकील का तर्क था कि ट्रांजिट रिमांड का उद्देश्य आरोपियों को संबंधित अदालत तक पहुंचाना होता है, लेकिन इस दौरान उनसे जांच के सिलसिले में पूछताछ की गई।

इन्हीं दलीलों के आधार पर बचाव पक्ष ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। हालांकि, अदालत ने उन्हें 31 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया।

दूसरे राज्यों से भी गिरफ्तारियों की जानकारी

सुनवाई के दौरान दिल्ली, हरियाणा और गुजरात से अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी का भी उल्लेख हुआ। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में अतिरिक्त गिरफ्तारियों की संख्या अलग-अलग बताई गई है। ऐसे में कुल गिरफ्तारियों की स्पष्ट संख्या के लिए आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

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