लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दिवाली और छठ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों के सामान्य अवकाश पर 5 से 17 नवंबर तक रोक लगाई गई है। डीजीपी कार्यालय की ओर से 4 नवंबर को जारी आदेश में इस अवधि के लिए सामान्य छुट्टी देने पर रोक का निर्देश है।

त्योहारों के दौरान बल की उपलब्धता पर जोर

यह अवधि दीपावली और छठ की तैयारियों तथा आयोजनों के बीच आती है। आदेश का उद्देश्य त्योहारों के दौरान ड्यूटी के लिए पुलिस बल की उपलब्धता बनाए रखना है। सामान्य अवकाश पर रोक का निर्देश पूरे 13 दिन की अवधि के लिए है।

4 नवंबर का आदेश, 5 नवंबर से लागू

निर्देश जारी होने की तारीख और लागू होने की तारीख अलग हैं। डीजीपी कार्यालय ने 4 नवंबर को आदेश जारी किया, जबकि सामान्य अवकाश की रोक 5 नवंबर से लागू है। इसकी अंतिम तारीख 17 नवंबर बताई गई है।