मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए समय तय करने पर विचार करने को कहा है। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने दिल्ली-NCR के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लेख किया। सार्वजनिक सड़कों पर आतिशबाजी को लेकर हाईकोर्ट के पहले के आदेश पूरे वर्ष लागू हैं।

महाराष्ट्र में समय तय करने पर विचार की बात

3 नवंबर के आदेश में अदालत ने संबंधित अधिकारियों से राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की प्रयोज्यता पर विचार करने को कहा। राज्य की ओर से दिवाली इसी सप्ताह होने के कारण तत्काल अमल में कठिनाई बताई गई।

दिल्ली-NCR की समय-सीमा क्या है

सुप्रीम कोर्ट के 29 अक्टूबर के आदेश में दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर को मंजूर ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल का समय सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे है। महाराष्ट्र के लिए इन समयों को नया लागू नियम घोषित करने का निष्कर्ष हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से नहीं निकलता।

दिया मिर्जा का संदेश हटाने पर नाराजगी

पीठ ने BMC के अभियान में स्वेच्छा से भाग लेने वाले कलाकारों की सराहना की। दिया मिर्जा का प्रदूषण संबंधी संदेश हटाए जाने पर अदालत ने नाराजगी जताई। उसने सरकारी कार्रवाई में सामाजिक सद्भाव, सभी समुदायों के सम्मान और धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक सिद्धांत पर जोर दिया।

प्रदूषण पर अदालत की चिंता

अदालत ने अनियंत्रित आतिशबाजी से हवा और ध्वनि प्रदूषण तथा बच्चों और बुजुर्गों पर असर की चर्चा की। उसका जोर लोगों को जागरूक करने और सार्वजनिक स्थानों पर पहले से दिए निर्देशों का पालन कराने पर रहा।