मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने सूखा घोषित जिलों की सहकारी संस्थाओं के चुनाव अगले आदेश तक स्थगित कर दिए हैं। सहकार विभाग के 27 अक्टूबर 2026 के आदेश में चुनाव प्रक्रिया जहां तक पहुंची है, उसे उसी चरण पर रोकने को कहा गया है। हालांकि, सभी संस्थाएं इसके दायरे में नहीं हैं।

इन तीन श्रेणियों को छूट

सहकारी हाउसिंग सोसायटियों को स्थगन से बाहर रखा गया है। जिन संस्थाओं के चुनाव कराने का आदेश हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वे भी अपवाद हैं। तीसरी श्रेणी उन संस्थाओं की है जिनमें इस आदेश की तारीख से पहले नामांकन का चरण शुरू हो चुका था।

राहत कार्यों के लिए कर्मचारियों की जरूरत

सरकारी आदेश में 304 सूखा प्रभावित तालुकों और वहां राहत के काम की जरूरत का उल्लेख है। सरकार का कहना है कि चुनाव कराने में अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगने से राहत कार्य प्रभावित हो सकते हैं। किसानों और सदस्यों की भागीदारी में परेशानी भी कारण बताई गई है।

नई तारीख अभी तय नहीं

चुनाव आगे कब होंगे, इसकी तारीख आदेश में नहीं है। यह स्थगन अगले आदेश तक है। किसी संस्था पर छूट लागू है या नहीं, इसकी स्थिति उसके चुनाव कार्यक्रम और संबंधित प्राधिकरण से जांचनी होगी। इसे स्थानीय निकाय, विधानसभा या सभी प्रकार के चुनाव रुकने का आदेश न समझें।