मुंबई: BMC के सार्वजनिक पार्किंग स्थल के पास रहने वाले पात्र निवासियों के लिए मासिक पार्किंग शुल्क में राहत की जानकारी सामने आई है। संशोधित नियमों के अनुसार 500 मीटर के दायरे में रहने वालों के लिए रियायत 50 प्रतिशत की गई है। पहले पात्र निवासियों को 30 प्रतिशत छूट मिलती थी।
किस तरह की पार्किंग और किसके लिए?
यह व्यवस्था महापालिका के Public Parking Lots यानी सार्वजनिक पार्किंग स्थलों के मासिक शुल्क से जुड़ी है। 2019 में शुरू हुई रियायत का उद्देश्य उन इमारतों के निवासियों को सुविधा देना था, जिनमें अपनी पार्किंग व्यवस्था नहीं है। नई जानकारी में इसी छूट का अनुपात बढ़ने का उल्लेख है।
महापालिका के ऐसे 37 पार्किंग स्थल हैं, जिनकी कुल क्षमता 30,135 वाहन बताई गई है। लेकिन केवल किसी पार्किंग के पास रहने से अपनी पात्रता तय मान लेना ठीक नहीं होगा। संबंधित अधिकृत केंद्र पर लागू श्रेणी, मासिक शुल्क और रियायत की पुष्टि करनी चाहिए।
50 प्रतिशत का अर्थ क्या है?
इसका मतलब पात्र मासिक शुल्क में आधी रियायत है। यह पहले से कम की गई राशि पर फिर 50 प्रतिशत छूट या हर निजी पार्किंग में आधा भुगतान करने का नियम नहीं है। दैनिक और प्रति घंटे की पार्किंग को भी इसी आधार पर अपने-आप सस्ता न मानें।
ठेकेदारों के लिए भी सख्त शर्तें
संशोधित नियमों की रिपोर्ट में अनधिकृत गैराज, वर्कशॉप, कार वॉश या पुरानी गाड़ियों की बिक्री जैसे इस्तेमाल पर दंड का उल्लेख है। उल्लंघन के अनुसार एक लाख रुपये तक जुर्माना या करार समाप्त करने की कार्रवाई हो सकती है। कब्जे की स्थिति दिखाने वाले बोर्ड और सुरक्षा व्यवस्था को चालू रखने की शर्तें भी बताई गई हैं।
पार्किंग की जगह और रसीद मिलाएं
वाहन चालक अपनी पार्किंग श्रेणी और भुगतान की अवधि का विवरण रसीद से मिलाएं। छूट की खबर सड़क पर नो-पार्किंग में वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं है। सड़क पर बाधा बनने वाली पार्किंग का मामला अलग है—जैसे पहले सामने आया एयरपोर्ट पर गलत पार्किंग के खिलाफ मामला।
इस जांच में संशोधित मूल BMC परिपत्र की प्रति नहीं मिली है। इसलिए आवेदन के लिए दस्तावेजों की कोई अनुमानित सूची या पूरे शहर में एक समान अंतिम मासिक राशि नहीं बताई जा रही है।




