Ganeshotsav 2025: महाराष्ट्र सरकार ने PoP मूर्तियों के विसर्जन हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं, मूर्तियों की ऊंचाई 6 फीट तक सीमित की गई है और कृत्रिम जलकुंडों में विसर्जन अनिवार्य होगा।
महाराष्ट्र,2अगस्त: महाराष्ट्र सरकार ने प्लास्टर ऑफ पेरिस (PoP) से बनी गणेश मूर्तियों के विसर्जन को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, अब 6 फीट से ऊंची PoP मूर्तियों का निर्माण प्रतिबंधित रहेगा और इन मूर्तियों का विसर्जन केवल कृत्रिम जलकुंडों में ही किया जा सकेगा।
📜 क्या हैं नए निर्देश?
-
मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई: केवल 6 फीट तक ही अनुमति
-
PoP मूर्तियों का विसर्जन: अनिवार्य रूप से कृत्रिम जलकुंडों में
-
पहचान हेतु लाल बिंदी: हर मूर्ति पर होगी एक लाल बिंदी, जिससे निर्माता और विक्रेता की पहचान हो सके
-
निर्देश पुस्तिका: मूर्ति विक्रेता को हर मूर्ति के साथ BMC या स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया विसर्जन पर्चा देना अनिवार्य
Mumbai News: मुंबई में BMC की ‘आपली चिकित्सा योजना’ दोबारा शुरू, व्हाट्सऐप पर मिलेगी जांच रिपोर्ट
🧪 विशेषज्ञ समिति का गठन:
सरकार ने इस मुद्दे पर आठ सदस्यीय वैज्ञानिक समिति बनाई है जो PoP के पुनर्चक्रण और अधिक घुलनशील बनाने के विकल्पों पर काम करेगी। समिति में शामिल हैं:
-
IIT मुंबई
-
CSIR-NEERI
-
नेशनल केमिकल लेबोरेटरी (NCL)
-
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल (MPCB)
🌊 बड़े आकार की मूर्तियों का क्या?
जहां कृत्रिम जलकुंडों की व्यवस्था नहीं है, वहां प्राकृतिक जलस्रोतों को निर्धारित किया जाएगा और विसर्जन के अगले दिन स्थानीय निकाय मूर्तियों को संग्रह करेगा।