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मुंबई NCB के जोनल डायरेक्टर अमित घावाटे पर FIR, हाई कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई

NCB Mumbai FIR Case Amit Ghavate
हाई कोर्ट के आदेश के बाद NCB अधिकारी पर FIR

मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के जोनल डायरेक्टर अमित घावाटे के खिलाफ नवी मुंबई के NRI पुलिस स्टेशन में गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई हाई कोर्ट के निर्देश के बाद की गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं 108, 308(3), 352, 351(2) और 3(5) के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

🔹 छापेमारी के बाद लगे गंभीर आरोप

यह मामला पिछले वर्ष का है, जब NCB टीम ने नवी मुंबई के एक घर पर छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे 10 से 15 करोड़ रुपये की मांग की और पैसे नहीं देने पर फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी।

🔹 कथित दबाव में आत्महत्या

परिवार का आरोप है कि लगातार दबाव और धमकियों के चलते पीड़ित ने अपने घर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद मामला बेहद संवेदनशील हो गया था और न्यायिक हस्तक्षेप की मांग उठी थी।

🔹 हाई कोर्ट के आदेश के बाद FIR

मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद अब जोनल डायरेक्टर अमित घावाटे समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।

🔹 पद पर नियुक्ति

बताया जा रहा है कि अमित घावाटे, NCB में समीर वानखेड़े के बाद इस पद पर नियुक्त हुए थे।

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