मुंबई: सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे केवल रेलवे स्टेशन के निर्धारित प्लेटफॉर्म से ही लोकल ट्रेनों में चढ़ें और उतरें। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यार्ड, कार शेड, सिग्नल या अन्य अनधिकृत स्थानों से ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करना बेहद खतरनाक है और यह रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध भी है।
सेंट्रल रेलवे के अनुसार, प्रतिदिन सुबह करीब 8:00 बजे से 8:30 बजे के बीच कलवा कार शेड से निकलने वाली एक खाली लोकल ट्रेन मुख्य प्रवेश द्वार के पास सिग्नल मिलने की प्रतीक्षा में कुछ समय के लिए रुकती है। इस दौरान कुछ यात्री गेट पार कर अनधिकृत तरीके से ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं।
रेलवे ने कहा कि यह स्थिति अत्यंत जोखिमपूर्ण है। यदि ट्रेन को सिग्नल मिलते ही वह अचानक चलने लगे, तो यात्रियों के साथ गंभीर हादसा हो सकता है, जिससे जान-माल का नुकसान भी हो सकता है।यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल रेलवे ने संबंधित विभागों के समन्वय से इस गेट को स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। साथ ही, विभिन्न सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए यह भी विचार किया जा रहा है कि संबंधित स्थान पर ट्रेनों के रुकने की स्थिति को कैसे समाप्त किया जाए।
किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मौके पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों की तैनाती भी की गई है।
सेंट्रल रेलवे ने चेतावनी दी है कि कार शेड, यार्ड या अन्य गैर-यात्री क्षेत्रों से खाली ट्रेनों में चढ़ना न केवल जानलेवा हो सकता है, बल्कि ऐसा करने वालों के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे केवल निर्धारित रेलवे प्लेटफॉर्म से ही ट्रेनों में चढ़ें और उतरें तथा सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। किसी भी सहायता के लिए यात्री रेलवे हेल्पलाइन नंबर *139* पर संपर्क कर सकते हैं या निकटतम ड्यूटी पर मौजूद रेलवे कर्मचारी से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
रिपोर्ट: मेट्रो सिटी समाचार
📍 मुंबई
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