वसई: दिवाली के पटाखा स्टॉल की बिक्री व्यवस्था के लिए वसई-विरार महापालिका ने नियम तय किए हैं। सार्वजनिक खुले मैदानों में ग्रीन क्रैकर्स को प्राथमिकता मिलेगी। भीड़भाड़ वाली जगह और व्यस्त सड़क किनारे स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं देने की बात कही गई है।

बिक्री और सुरक्षा की शर्तें

निजी स्थानों पर स्टॉल के लिए भी खतरनाक रसायनों वाले पटाखों से बचने की शर्त बताई गई है। सार्वजनिक और शांत क्षेत्रों में पटाखे चलाने पर रोक का उल्लेख है। किसी एक जगह बिक्री की अनुमति को हर स्थान पर खुली छूट नहीं माना जाए।

नौ प्रभागों में निगरानी

अनधिकृत बिक्री और नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए नौ प्रभागों में विशेष टीमों की तैयारी है। पर्यावरण उपायुक्त हर्षला राणे ने पुलिस, अग्निशमन और महावितरण से समन्वय की बात कही है।

आवेदन से पहले शर्तें समझें

विक्रेता संबंधित विभाग से स्टॉल की अनुमति स्पष्ट करें। उपलब्ध विवरण में शुल्क, अंतिम तारीख और जुर्माने की पूरी सूची नहीं है। खरीदार पैकेट की जानकारी देखें और रास्ता घेरकर बिक्री या भीड़ में पटाखे चलाने से बचें।