Bhadohi : भदोही में दुष्कर्म के दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा
भदोही : भदोही (Bhadohi) जिले की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को एक युवक को बीस साल की दलित छात्रा को रोज़गार दिलाने के बहाने एक ढाबा पर ले जाकर एवं उसे नशीली शीतल पेय पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार करने का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारवास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
भदोही (Bhadohi) की पुलिस अधीक्षक (एसपी) डाक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि गोपीगंज थाना क्षेत्र के अली नगर के शाहिद अफरीदी ने एक अन्य गांव की बीस साल की छात्रा से फेसबुक पर दोस्ती की और उसे एक रोज़गार कैम्प में रोज़गार दिलाने के बहाने 30 जून 2022 को एक ढाबा पर ले गया।
कात्यान के अनुसार अफरीदी ने युवती को शीतल पेय पदार्थ में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया जिसके बाद छात्रा अपनी सुध बुध खो बैठी , फिर उसने उसके साथ बलात्कार कर किया ।
पुलिस के मुताबिक इस मामले 11 अक्टूबर 2022 को शाहिद अफरीदी के खिलाफ बलात्कार और दलित उत्पीड़न की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।