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Food Safety in India : खबरों की खबर – भाग 4 (अंतिम भाग) | आपकी थाली में आखिर क्या है?

खबरों की खबर भाग 4 | आपकी थाली में आखिर क्या है?
खबरों की खबर भाग 4 | आपकी थाली में आखिर क्या है?

खबरों की खबर — भाग 4 (अंतिम भाग) | आपकी थाली में आखिर क्या है? – Metro City Samachar की विशेष खोजपरक श्रृंखला

महाराष्ट्र से आगे देश की तस्वीर: 40 हजार से ज्यादा नमूने मानकों पर नहीं उतरे खरे, अब राष्ट्रव्यापी निगरानी की जरूरत

Part-1 से Part-4 तक सामने आई घटनाओं और सरकारी आंकड़ों को एक साथ देखें तो एक बात स्पष्ट होती है-खाद्य सुरक्षा की चुनौती किसी एक शहर, जिले अथवा राज्य की सीमा में नहीं बंधी है। महाराष्ट्र में दूध, पनीर, डेयरी उत्पाद, होटल और रेस्तरां पर कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश में मसालों पर अभियान सामने आया। गुजरात ने एनालॉग डेयरी उत्पादों पर कदम उठाया।

FSSAI की नियामक कार्रवाई चुनिंदा मादक पेय उत्पादों तक पहुंची। और राष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं कि 2025-26 में जांचे गए 2,23,808 खाद्य नमूनों में 40,023 नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। अब इन घटनाओं को अलग-अलग खबर मानकर आगे बढ़ जाना पर्याप्त नहीं है। इनसे निकलने वाले बड़े सवाल पर बात करना जरूरी है।

मिलावट राज्य की सीमा नहीं देखती, फिर खाद्य सुरक्षा की कार्रवाई राज्यों तक सीमित क्यों?

महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश और गुजरात तक सामने आ रही कार्रवाइयां चेतावनी हैं – भारत को त्योहारों और चुनिंदा छापों से आगे बढ़कर 365 दिन चलने वाली समन्वित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निगरानी व्यवस्था की जरूरत

खाने की थाली किसी राज्य की सीमा में कैद नहीं होती। मुंबई के किसी रेस्तरां में परोसा जाने वाला पनीर जरूरी नहीं कि महाराष्ट्र में ही बना हो। उसमें इस्तेमाल होने वाला मसाला उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात अथवा किसी दूसरे राज्य से आ सकता है। खाद्य तेल किसी और राज्य में पैक हुआ हो सकता है। उसका कच्चा माल कहीं और से आया हो सकता है। एक पैक किया हुआ खाद्य अथवा पेय उत्पाद एक इकाई में बनकर देश के कई राज्यों में एक साथ बिक सकता है।

यानी उपभोक्ता की थाली तक पहुंचने से पहले एक खाद्य पदार्थ कई जिलों और राज्यों की यात्रा कर सकता है। फिर हमारी खाद्य सुरक्षा कार्रवाई अक्सर राज्य की सीमा में बंटी हुई क्यों दिखाई देती है?

महाराष्ट्र की कार्रवाई महत्वपूर्ण, लेकिन सवाल महाराष्ट्र से बड़ा

महाराष्ट्र FDA की हालिया सक्रियता ने कई महत्वपूर्ण परतें खोली हैं। कार्रवाई होटल और रेस्तरां से शुरू होकर – मिठाई और मावा, दूध और डेयरी उत्पाद, पनीर,बेकरी,प्रतिष्ठित क्लब,सरकारी कैंटीन,दूध की आपूर्ति व्यवस्था और एनालॉग डेयरी उत्पादों तक पहुंची। यह सक्रियता स्वागत योग्य है। किसी भी राज्य सरकार और खाद्य सुरक्षा एजेंसी का पहला दायित्व अपने नागरिकों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

लेकिन यही कार्रवाई एक बड़ा प्रश्न भी खड़ा करती है—

अगर व्यापक जांच महाराष्ट्र में हो सकती है तो दूसरे राज्यों में उसी स्तर की नियमित जांच क्यों नहीं?

और इससे भी महत्वपूर्ण – अलग-अलग राज्यों की जांच को आपस में जोड़ा क्यों न जाए?

छापेमारी केवल एक-दो राज्यों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए

हमारा स्पष्ट मत है कि बड़े खाद्य सुरक्षा अभियान केवल महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात अथवा किसी एक-दो सक्रिय राज्यों तक सीमित नहीं रहने चाहिए। FSSAI के समन्वय और सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की भागीदारी में समय-समय पर – अखिल भारतीय औचक खाद्य जांच अभियान चलाया जाना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ केवल पूरे देश में एक ही दिन छापे मारना नहीं है। अभियान वैज्ञानिक और जोखिम आधारित होना चाहिए।

उदाहरण के लिए –

एक चरण में पूरे देश में पनीर। दूसरे में दूध। फिर घी। फिर खाद्य तेल। उसके बाद मसाले। फिर मावा और मिठाई। आवश्यकता के अनुसार खाद्य पूरक उत्पाद और दूसरे उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थ। इससे एक ही खाद्य श्रेणी की देशव्यापी वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी।

लेकिन ज्यादा छापे समाधान नहीं हैं

यहां एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करनी होगी। Metro City Samachar केवल ज्यादा छापेमारी की वकालत नहीं कर रहा। छापा खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का एक साधन है। पूरी व्यवस्था नहीं। यदि किसी शहर में 2,000 किलो पनीर जब्त होता है तो पहली खबर बड़ी बनती है। लेकिन असली सवाल उसके बाद शुरू होते हैं।

प्रयोगशाला रिपोर्ट क्या आई? पनीर मानक से कम था? असुरक्षित था? गलत पहचान के साथ बेचा जा रहा था? या जांच में निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया? यदि नमूना विफल हुआ तो उसका निर्माता कौन था? माल कहां-कहां भेजा गया था? क्या बाकी खेप बाजार से वापस मंगाई गई? क्या संबंधित दूसरे राज्यों को सूचना भेजी गई? और अंतिम कानूनी कार्रवाई क्या हुई? जब्ती की खबर और अंतिम परिणाम के बीच का यह अंतर खत्म होना चाहिए।

‘छापा पड़ा’ से ज्यादा महत्वपूर्ण है ‘अंत में निकला क्या?’

आज खाद्य सुरक्षा से जुड़ी खबरों में एक सामान्य प्रवृत्ति दिखाई देती है। पहले दिन बड़ी सुर्खी आती है – “हजारों लीटर दूध जब्त।” “सैकड़ों किलो पनीर पकड़ा।” “लाखों का मसाला सीज।” लेकिन कुछ सप्ताह बाद सामान्य नागरिक को यह पता नहीं चलता कि नमूने की प्रयोगशाला जांच में आखिर निकला क्या। यदि नमूना सही निकला तो यह जानकारी भी सामने आनी चाहिए। यदि विफल हुआ तो उसकी श्रेणी क्या थी? और उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? जनता को केवल छापे की खबर नहीं, जांच का अंतिम परिणाम जानने का भी अधिकार है।

हर बड़ी जब्ती को मिले सार्वजनिक जांच संख्या

भारत में ऐसी डिजिटल व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें हर महत्वपूर्ण खाद्य नमूने अथवा बड़ी जब्ती को एक सार्वजनिक जांच संख्या दी जाए। नागरिक उस नंबर को ऑनलाइन डालकर देख सके – नमूना कब लिया गया? किस प्रतिष्ठान अथवा खेप से लिया गया? प्रयोगशाला में कब पहुंचा? जांच पूरी हुई या नहीं? परिणाम क्या आया? कार्रवाई क्या हुई? अपील हुई या नहीं? दोबारा निरीक्षण कब हुआ? और वर्तमान स्थिति क्या है?

इससे उपभोक्ता और व्यवसाय – दोनों के साथ न्याय होगा।

एक राज्य में खराब नमूना मिला तो दूसरे राज्यों को स्वतः चेतावनी जाए

मान लीजिए मुंबई में पनीर का नमूना जांच में गंभीर रूप से विफल होता है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसका निर्माता उत्तर प्रदेश में है। उसी बैच का पनीर गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश भी भेजा गया। तो कार्रवाई केवल मुंबई के रेस्तरां पर समाप्त नहीं होनी चाहिए। संबंधित राज्यों की खाद्य सुरक्षा एजेंसियों को तत्काल सूचना मिलनी चाहिए। निर्माण इकाई की जांच होनी चाहिए। उसी बैच की दूसरी खेप खोजी जानी चाहिए। जरूरत पड़ने पर बाजार से माल वापस मंगाया जाना चाहिए। इसी तरह उत्तर प्रदेश में किसी मसाले की खेप गंभीर रूप से विफल होती है और वह महाराष्ट्र में भी भेजी गई है तो महाराष्ट्र FDA को स्वतः चेतावनी मिलनी चाहिए।

यही वास्तविक – अंतरराज्यीय खाद्य सुरक्षा समन्वय होगा।

देश को खाद्य सुरक्षा चेतावनी प्रणाली की जरूरत

भारत को एक ऐसी केंद्रीय डिजिटल चेतावनी व्यवस्था पर विचार करना चाहिए जिसमें गंभीर खाद्य सुरक्षा मामला सामने आने पर संबंधित राज्यों को तुरंत सूचना पहुंच सके। चेतावनी में उपलब्ध जानकारी के आधार पर शामिल हो सकते हैं – उत्पाद का नाम,बैच अथवा लॉट नंबर, निर्माता,निर्माण स्थान,वितरक,प्रभावित क्षेत्र,माल किन राज्यों में गया,वापसी की आवश्यकता है या नहीं,और उपभोक्ता को क्या करना चाहिए। यह व्यवस्था खराब अथवा असुरक्षित खेप को तेजी से बाजार से हटाने में मदद कर सकती है।

‘Source to Plate’ यानी स्रोत से थाली तक निगरानी

भारत में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को केवल अंतिम दुकानदार और रेस्तरां पर केंद्रित रखने से समस्या की जड़ तक पहुंचना मुश्किल होगा। आदर्श निगरानी क्रम होना चाहिए –

कच्चा माल निर्माण प्रसंस्करण भंडारण परिवहन थोक वितरण खुदरा बिक्री/रेस्तरां उपभोक्ता

यदि इन चरणों के बीच रिकॉर्ड और आपूर्ति का पता लगाने की व्यवस्था मजबूत हो तो किसी खराब बैच को बहुत तेजी से खोजा जा सकता है। इसी को सरल भाषा में कहा जा सकता है – स्रोत से थाली तक खाद्य सुरक्षा।

त्योहारों पर जागने वाली व्यवस्था पर्याप्त नहीं

भारत में होली से पहले – मावा, पनीर,दूध और रंगीन खाद्य पदार्थों की जांच की खबरें बढ़ जाती हैं। दिवाली से पहले – मिठाई,घी,तेल और सूखे मेवों पर अभियान दिखाई देते हैं। त्योहारों के दौरान विशेष जांच आवश्यक है क्योंकि मांग बढ़ती है। लेकिन नागरिक साल में केवल त्योहारों पर भोजन नहीं करते। दूध रोज इस्तेमाल होता है। तेल रोज इस्तेमाल होता है। मसाले रोज भोजन में पड़ते हैं। बच्चे पूरे साल डेयरी और पैक किए गए खाद्य पदार्थ खाते हैं। लोग पूरे साल होटल और रेस्तरां में भोजन करते हैं। इसलिए—खाद्य सुरक्षा भी 365 दिन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। त्योहारी अभियान नियमित निगरानी का विकल्प नहीं बन सकते।

सरकारी कैंटीन भी उसी पैमाने पर जांची जाएं

महाराष्ट्र में BMC मुख्यालय और Bombay High Court परिसर की कैंटीनों तक पहुंची जांच ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। नियम यदि निजी रेस्तरां पर लागू होते हैं तो सरकारी भोजनालयों पर भी लागू होने चाहिए। देशव्यापी जोखिम आधारित निरीक्षण व्यवस्था में सरकारी कार्यालयों की कैंटीन,नगरपालिका और स्थानीय निकायों के भोजनालय,सरकारी अस्पतालों की रसोई,स्कूल-कॉलेज की कैंटीन,छात्रावास,विश्वविद्यालय,अदालत परिसर,पुलिस कैंटीन,और दूसरी संस्थागत रसोइयां भी शामिल होनी चाहिए।

खाद्य सुरक्षा में प्रतिष्ठान का मालिक नहीं, परोसा जा रहा भोजन महत्वपूर्ण होना चाहिए।

लेकिन सभी उल्लंघन एक जैसे नहीं

देशव्यापी अभियान का अर्थ यह भी नहीं होना चाहिए कि हर छोटी कमी पर प्रतिष्ठान तत्काल बंद कर दिया जाए। Part-2 में Poornima Restaurant और Bombay High Court के घटनाक्रम ने यही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था। एक छोटी दस्तावेजी कमी,सफाई की सामान्य कमी, कीटों का गंभीर प्रकोप,समय-सीमा पार खाद्य पदार्थ,असुरक्षित भोजन,और जानबूझकर की गई मिलावट—इन सभी को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कार्रवाई उल्लंघन की गंभीरता के अनुपात में होनी चाहिए। जहां सुधार संभव है वहां निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार का अवसर। जहां तत्काल जनस्वास्थ्य का खतरा है वहां तुरंत कठोर कार्रवाई। और जहां जानबूझकर धोखाधड़ी अथवा गंभीर मिलावट सिद्ध हो वहां कानून के अनुसार सख्त दंड।

पूरे देश में कार्रवाई का समान पैमाना जरूरी

यदि एक राज्य में किसी उल्लंघन पर केवल सुधार नोटिस मिलता है और दूसरे राज्य में उसी तरह के उल्लंघन पर तत्काल लाइसेंस निलंबित हो जाता है तो सवाल उठेंगे।

इसलिए FSSAI के स्तर पर अधिक स्पष्ट और सार्वजनिक – जोखिम आधारित कार्रवाई मानक होना उपयोगी होगा। जिससे व्यवसाय और उपभोक्ता दोनों जान सकें कि किस प्रकार की कमी पर सुधार नोटिस,किस पर आर्थिक दंड,किस पर अस्थायी निलंबन,और किस परिस्थिति में तत्काल कारोबार रोकने जैसी कार्रवाई हो सकती है। इससे मनमानी के आरोप भी कम होंगे।

बार-बार नियम तोड़ने वालों की अलग पहचान हो

पहली बार किसी छोटी कमी में पकड़े गए प्रतिष्ठान और बार-बार गंभीर उल्लंघन करने वाले व्यवसाय को समान तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय डिजिटल व्यवस्था में बार-बार नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठानों (Repeat Offenders) का रिकॉर्ड होना चाहिए। यदि किसी प्रतिष्ठान को – बार-बार सुधार नोटिस मिल रहा है, लगातार नमूने विफल हो रहे हैं, अथवा कई निरीक्षणों में वही गंभीर कमी सामने आ रही है, तो उसके लिए अधिक कठोर निगरानी और कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए।

राष्ट्रीय सार्वजनिक Food Safety Dashboard बने

भारत को एक सार्वजनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा डैशबोर्ड की आवश्यकता है। इसमें राज्य, जिला और खाद्य श्रेणी के अनुसार देखा जा सके – कितने प्रतिष्ठानों की जांच हुई? कितने नमूने लिए गए? कितने मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए? कितने असुरक्षित पाए गए? कितने मानक से कम पाए गए? कितने गलत अथवा भ्रामक लेबल वाले थे? कितने सुधार नोटिस दिए गए? कितने लाइसेंस निलंबित अथवा रद्द हुए? कितने मामलों में अंतिम दोषसिद्धि हुई? और कितने प्रतिष्ठान बार-बार नियम तोड़ते पाए गए? यह व्यवस्था राज्यों के बीच स्वस्थ तुलना और प्रशासनिक जवाबदेही दोनों बढ़ा सकती है।

ग्राहक अपने रेस्तरां का रिकॉर्ड क्यों न देख सके?

कल्पना कीजिए – आप परिवार के साथ किसी रेस्तरां में भोजन करने जा रहे हैं। मोबाइल पर उसका नाम अथवा FSSAI लाइसेंस नंबर डालते ही आपको दिखाई दे – अंतिम निरीक्षण कब हुआ? क्या गंभीर कमी मिली? क्या कोई नमूना लिया गया? उसका परिणाम क्या था? सुधार नोटिस मिला? लाइसेंस कभी निलंबित हुआ? दोबारा निरीक्षण हुआ? और वर्तमान स्थिति क्या है? ऐसी पारदर्शिता उपभोक्ता को जानकारी के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार दे सकती है।

प्रयोगशाला क्षमता बढ़ाए बिना राष्ट्रीय अभियान अधूरा रहेगा

पूरे भारत में ज्यादा नमूने लेना आसान घोषणा हो सकती है। लेकिन यदि प्रयोगशालाएं परिणाम देने में महीनों लगा दें तो अभियान का उद्देश्य कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में केवल निरीक्षण अधिकारी नहीं – प्रयोगशालाएं, आधुनिक जांच उपकरण, प्रशिक्षित वैज्ञानिक कर्मचारी, नमूना परिवहन व्यवस्था, और जांच पूरी करने की समय-सीमा भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। नमूना लेने से ज्यादा महत्वपूर्ण है – समय पर विश्वसनीय परिणाम मिलना।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संख्या भी सार्वजनिक हो

यदि किसी जिले में हजारों खाद्य प्रतिष्ठान हों और निरीक्षण के लिए केवल कुछ अधिकारी उपलब्ध हों तो 365 दिन की प्रभावी निगरानी कैसे होगी? राज्यवार यह जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए – स्वीकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी कितने हैं? कार्यरत कितने हैं? रिक्त पद कितने हैं? एक अधिकारी के जिम्मे औसतन कितने खाद्य व्यवसाय आते हैं? और एक वर्ष में प्रत्येक जिले में कितने वास्तविक निरीक्षण हुए? यह जानकारी व्यवस्था की वास्तविक क्षमता बताएगी।

98 प्रतिशत खाद्य व्यवसाय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में – इसलिए राज्यों की भूमिका निर्णायक

राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार देश के करीब 98 प्रतिशत खाद्य व्यवसाय संचालक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की खाद्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसलिए सारी जिम्मेदारी केवल FSSAI पर डाल देना भी व्यावहारिक समाधान नहीं है। FSSAI राष्ट्रीय मानक और समन्वय मजबूत करे। राज्य जमीनी प्रवर्तन करें। और दोनों के बीच डिजिटल जानकारी वास्तविक समय अथवा यथासंभव तेजी से साझा हो। यही व्यवस्था ज्यादा प्रभावी हो सकती है।

सफलता का पैमाना ₹50 करोड़ की जब्ती नहीं

“₹10 करोड़ का माल जब्त।” “₹50 करोड़ की कार्रवाई।” “100 लाइसेंस निलंबित।” ऐसे आंकड़े प्रभावशाली सुर्खियां बनाते हैं। लेकिन किसी खाद्य सुरक्षा एजेंसी की वास्तविक सफलता का पैमाना केवल जब्ती का मूल्य नहीं होना चाहिए। असली सवाल हैं—

क्या अगले वर्ष मानकों पर विफल नमूनों का प्रतिशत घटा? क्या बार-बार नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या कम हुई? क्या खराब खेप बाजार तक पहुंचने से पहले रोकी गई? क्या निर्माता तक जांच पहुंची? क्या दूसरे राज्यों को समय पर चेतावनी दी गई? क्या प्रयोगशाला परिणाम सार्वजनिक हुए? और सबसे महत्वपूर्ण – क्या नागरिक की थाली पहले से ज्यादा सुरक्षित हुई?

हमारा मत: अभियान राष्ट्रीय हो, लेकिन कार्रवाई प्रमाण और प्रक्रिया पर आधारित हो

Metro City Samachar का मानना है कि भारत को खाद्य सुरक्षा के मामले में दो चीजें एक साथ करनी होंगी। एक तरफ – अधिक व्यापक और समन्वित राष्ट्रीय निगरानी।

दूसरी तरफ—

निष्पक्ष और प्रमाण आधारित कार्रवाई।

उपभोक्ता की सुरक्षा के नाम पर किसी निर्दोष व्यवसाय को बिना पर्याप्त आधार नुकसान नहीं होना चाहिए। और व्यवसाय की सुविधा के नाम पर गंभीर खाद्य सुरक्षा उल्लंघन को नजरअंदाज भी नहीं किया जाना चाहिए। संतुलन का रास्ता है – वैज्ञानिक नमूना जांच, पारदर्शी प्रयोगशाला परिणाम, स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया, समान कार्रवाई मानक, और मजबूत आपूर्ति-श्रृंखला निगरानी।

क्योंकि मिलावट का कोई राज्य नहीं होता मुंबई में दूध का नमूना लिया जाता है। वसई में पनीर जांच के दायरे में आता है। उत्तर प्रदेश में मसाले पर कार्रवाई होती है। गुजरात एनालॉग डेयरी उत्पादों पर कदम उठाता है। FSSAI चुनिंदा मादक पेय उत्पादों पर कार्रवाई करता है। पहली नजर में ये सभी अलग-अलग खबरें हैं। लेकिन “खबरों की खबर” इन्हें एक साथ रखती है तो तस्वीर बदल जाती है।

ये केवल छापेमारी की खबरें नहीं हैं। ये भारत की विशाल और आपस में जुड़ी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की अलग-अलग कड़ियां हैं।

और इसलिए समाधान भी अलग-अलग छापों में नहीं खोजा जा सकता।

अंतिम निष्कर्ष

भारत को केवल ज्यादा छापों की जरूरत नहीं है। भारत को ऐसी खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है जिसमें –

देशभर में जोखिम आधारित औचक जांच हो, राज्यों के बीच तत्काल जानकारी साझा हो, खराब खेप को स्रोत तक खोजा जा सके, जरूरत पड़ने पर उत्पाद तेजी से वापस मंगाया जा सके, हर बड़ी जांच का अंतिम परिणाम सार्वजनिक हो, सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों के लिए समान नियम हों, बार-बार नियम तोड़ने वालों की अलग निगरानी हो, प्रयोगशालाएं पर्याप्त और सक्षम हों, और कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार हो। क्योंकि अंततः खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य—छापा मारना नहीं, माल जब्त करना नहीं, और बड़ी रकम की कार्रवाई दिखाना भी नहीं है। उसका वास्तविक उद्देश्य है— नागरिक की थाली तक सुरक्षित और सही पहचान वाला भोजन पहुंचाना।

और इसीलिए हमारी इस चार भाग की श्रृंखला से निकलने वाला सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है – मिलावट राज्य की सीमा नहीं देखती। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला राज्य की सीमा नहीं देखती। तो खाद्य सुरक्षा की निगरानी भी केवल राज्य की सीमा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।

भारत को एक मजबूत, पारदर्शी, वैज्ञानिक, निष्पक्ष और 365 दिन सक्रिय रहने वाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है।

—–समाप्त—–

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